चुनाव आयोग ने शनिवार, 26 सितंबर 2026 को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण में "अनमैप्ड" या "लॉजिकल डिस्क्रेपंसी" के नोटिस पाने वाले मतदाताओं को आम तौर पर सुनवाई में नहीं आना होगा। पूरा आयोग शाम 3 बजे निर्वाचन सदन में मिला। मौजूद थे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी। The Indian Express ने बताया कि नोट को पूरे आयोग की मंज़ूरी थी। The Times of India ने इसे कथित आंतरिक मतभेद की खबरों के बाद पहली बैठक कहा। The Indian Express ने इसे उस विभाजन के बाद पहली बैठक कहा जिसकी उसने रिपोर्ट की थी।
The Indian Express, India Today, Mint और Hindustan Times द्वारा उद्धृत बयान कहता है कि बूथ स्तर के अधिकारी घर जाएँगे, दस्तावेज़ लेंगे और ECINet पर अपलोड करेंगे, फ़ैसला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेगा। ऐसे मतदाताओं को ERO या सहायक ERO के पास नहीं बुलाना है। सुनवाई केवल असाधारण स्थिति में होगी, जैसा ERO तय करे, प्राथमिकता ऑनलाइन, और परिवार का वयस्क सदस्य अधिकृत हो सकता है। The Times of India ने दौरे को ERO और सहायक ERO का दौरा लिख दिया। उद्धृत बयान दौरा बूथ स्तर के अधिकारियों को देता है।
The Indian Express के अनुसार "अनमैप्ड" का मतलब है नाम पिछली गहन सूची में नहीं था और माता-पिता या दादा-दादी नहीं दिखाए जा सके। "लॉजिकल डिस्क्रेपंसी" केंद्रीय सॉफ़्टवेयर के चिह्न हैं। The Times of India ने नाम या लिंग का फ़र्क, माता-पिता से 15 वर्ष से कम, दादा-दादी से 40 से कम, एक माता-पिता पर छह संतान, और भाई-बहनों में नौ महीने से कम अंतर गिनाया। अब तक नोटिस वाले को ERO के सामने आना पड़ता था। बदलाव मतदाताओं और विपक्ष की आलोचना के बाद आया, यह अख़बार का ब्योरा है।
ज़िला अधिकारी रात्रि आश्रय, मज़दूरों, ग़रीबों और बेघर लोगों के लिए हेल्प डेस्क या कैंप लगाएँगे। आयोग ने कहा SIR वाली फ़ॉर्म 6 घोषणा सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखी, और SIR के बाहर 1960 के नियम लागू होंगे। The Indian Express के अनुसार दोनों आयुक्तों ने ऑनलाइन फ़ॉर्म 6 की जोड़ी घोषणा को "ग़ैरक़ानूनी, अनधिकृत" कहा, क्योंकि फ़ॉर्म केवल विधि मंत्रालय बदल सकता है।
ECINet पर आयोग ने कहा फ़ील्ड अधिकारियों की पहुँच उनकी वैधानिक भूमिका के अनुसार है। वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में समिति, जिसमें IIT या IIIT का विशेषज्ञ होगा, देखेगी कि सिस्टम अधिनियमों और नियमों के अनुरूप है या नहीं, और रिपोर्ट देगी। फ़ील्ड अधिकारियों के लिए और लचीलापन लागू किया जाएगा, और नए आईटी मॉड्यूल पहले अधिकारी समिति से गुज़रेंगे। The Times of India ने बताया कि आयोग ने अधिकारियों के लॉक आउट होने के दावे खारिज किए।
दिल्ली के अनुरोध पर दावे 30 अक्टूबर 2026 तक और निपटारा 30 नवंबर 2026 तक हैं। महाराष्ट्र के अनुरोध पर दावे 12 अक्टूबर 2026 तक और निपटारा 10 नवंबर 2026 तक हैं। बयान में यह भी है कि कार्यवृत्त जारी होंगे, वार्षिक मूल्यांकन 31 दिसंबर तक पूरे होंगे, और विदेश यात्राओं को आयोग की मंज़ूरी चाहिए।
आयोग ने कहा SIR 20 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरा हो चुका है, जिनमें बिहार और पश्चिम बंगाल हैं। जो नाम छूट गया हो, जिसमें पहली बार का मतदाता भी है, वह विशेष अभियान के तहत ERO को आवेदन कर सकता है। उसने कहा 24 जून 2025 के आदेश को सर्वसम्मति मिली थी और सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मई 2026 को उसे बरकरार रखा। मंत्रिमंडल सचिव टी. वी. सोमनाथन को पत्र, उसके अनुसार, प्रतिनियुक्ति अधिकारी के बारे में था, नीति के बारे में नहीं, और आईटी पर उप चुनाव आयुक्त की निगरानी कभी नहीं हटी। गोवा में उसने कहा कि सूची से छूटे 97 मतदाताओं में से 81 ने, शामिल करने की सिफ़ारिश के बावजूद छूटने के बाद, फ़ॉर्म 6 भर दिया है।
आगे क्या
दावों की नई सीमा दिल्ली में 30 अक्टूबर और महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर 2026 है। ECINet समिति रिपोर्ट देगी। विशेष नामांकन अभियान शुरू होना है। गोवा में 97 में से 81 ने फ़ॉर्म 6 भरा, आयोग ने कहा।
मुख्य बातें
- शनिवार, 26 सितंबर 2026, शाम 3 बजे, निर्वाचन सदन: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी। आयोग ने कहा प्रेस नोट को पूरे आयोग की मंज़ूरी थी।
- अनमैप्ड प्रविष्टि और लॉजिकल डिस्क्रेपंसी के SIR नोटिस पर आयोग ने कहा BLO घर जाएँगे, दस्तावेज़ लेंगे और ECINet पर अपलोड करेंगे, फ़ैसला ERO करेगा। ऐसे मतदाताओं को ERO या AERO दफ़्तर नहीं बुलाना है।
- सुनवाई केवल असाधारण मामलों में, जैसा ERO तय करे, प्राथमिकता ऑनलाइन। परिवार का वयस्क सदस्य अधिकृत हो सकता है। DEO रात्रि आश्रय, मज़दूर, ग़रीब और बेघर लोगों के लिए हेल्प डेस्क या कैंप लगाएँगे।
- वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में समिति, जिसमें IIT या IIIT का विशेषज्ञ होगा, ECINet की जाँच करेगी। आयोग ने कहा फ़ील्ड अधिकारियों की पहुँच भूमिका के अनुसार है और उन्हें लॉक आउट करने की खबरें खारिज कीं।
- दावे दिल्ली में 30 अक्टूबर 2026 और महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर 2026 तक। निपटारा दिल्ली में 30 नवंबर और महाराष्ट्र में 10 नवंबर तक। आयोग ने कहा SIR 20 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरा है, जिनमें बिहार और पश्चिम बंगाल हैं।
- आयोग ने कहा 24 जून 2025 का SIR आदेश सर्वसम्मत था और सर्वोच्च न्यायालय ने उसे बरकरार रखा। The Indian Express ने बताया कि दोनों आयुक्तों ने फ़ॉर्म 6 की एक घोषणा और ECINet के केंद्रीकरण पर आपत्ति की थी।
दोनों तरफ़ क्या कहा
चुनाव आयोग
आयोग ने कहा अनमैप्ड या लॉजिकल डिस्क्रेपंसी के SIR नोटिस वाले मतदाताओं को नियमित सुनवाई में नहीं आना है। BLO घर पर दस्तावेज़ लेकर ERO के लिए अपलोड करेंगे। उसने कहा फ़ॉर्म 6 की SIR घोषणा सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखी, और SIR के बाहर 1960 के नियमों वाले फ़ॉर्म चलेंगे। उसने कहा ECINet पर पहुँच भूमिका के अनुसार है, मंत्रिमंडल सचिव को पत्र प्रतिनियुक्ति अधिकारी के बारे में था, नीति के बारे में नहीं, और जून 2025 का SIR आदेश सर्वसम्मत था।
आयोग के अंदर बताई गई चिंताएँ
The Indian Express ने बताया कि शनिवार की बैठक उसके द्वारा बताए गए विभाजन के बाद पहली थी, और उसमें आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी की चिंताएँ थीं। अख़बार के अनुसार दोनों ने ऑनलाइन फ़ॉर्म 6 में जोड़ी घोषणा को ग़ैरक़ानूनी और अनधिकृत कहा था, और ECINet के केंद्रीकरण पर सवाल उठाए थे। The Times of India ने बताया कि घर-दौरे का बदलाव मतदाताओं और विपक्ष की उस आलोचना के बाद आया कि विसंगतियाँ नागरिकों को परेशान कर रही हैं। आयोग ने लॉक-आउट का आरोप खारिज किया और समीक्षा के आदेश दिए।
पुष्टि नहीं हुई
- यह कि बूथ स्तर के अधिकारी या ERO, ECINet से लॉक आउट थे। आयोग ने इनकार किया और कहा पहुँच भूमिका के अनुसार है। फिर भी उसने यह समीक्षा माँगी कि सिस्टम क़ानून के अनुरूप है या नहीं।
- यह कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने 24 जून 2025 के SIR आदेश पर असहमति जताई। आयोग ने कहा वह आदेश सर्वसम्मत था। The Indian Express ने फ़ॉर्म 6 की घोषणा और ECINet पर उनकी आपत्ति रिपोर्ट की।
स्रोत
- The Times of India https://timesofindia.indiatimes.com/india/after-meeting-ec-says-officials-will-visit-homes-of-those-sent-notices/articleshow/134513237.cms
- Hindustan Times https://www.hindustantimes.com/india-news/did-you-get-sir-notice-over-unmapped-and-logical-discrepancies-ec-tells-you-what-to-do-next-101790428034319.html
- The Indian Express https://indianexpress.com/article/india/ecinet-review-committee-sir-row-eci-10895298/
- India Today https://www.indiatoday.in/india/story/eci-special-intensive-revision-delhi-maharashtra-deadlines-extended-ecinet-review-ordered-3003628-2026-09-26
- Mint https://www.livemint.com/news/india/sir-blos-to-visit-homes-of-those-issued-notices-personal-hearings-only-in-exceptional-cases-read-full-eci-statement-11790428658531.html




