चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण में दो प्रक्रिया-बदलाव बताए हैं, और तारीखों का एक तीसरा बदलाव। न्यूट्रल पॉलिटिक्स ने आयोग के बयान की जाँच वैसे की जैसे Mint, द न्यूज़ मिनट और पीटीआई ने छापा, और बाद की रिपोर्टों की जो ईटीवी भारत, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज़ ऑन एयर, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, इकनॉमिक टाइम्स, एनडीटीवी, द ट्रिब्यून और टाइम्स ऑफ़ इंडिया में हैं। खातों की जाँच 1 अक्टूबर 2026 (IST) को हुई। यह नोट 2 अक्टूबर को सुबह 7:44 बजे IST पर प्रकाशित हुआ।

26 सितंबर को आयोग ने कहा कि अनमैप्ड प्रविष्टियों, या तार्किक विसंगतियों, पर एसआईआर नोटिस पाने वाले लोगों को आम तौर पर सुनवाई में आने की ज़रूरत नहीं। बूथ स्तरीय अधिकारी घर जाएँगे, दस्तावेज़ लेंगे, और उन्हें ईसीआईनेट पर अपलोड करेंगे ताकि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी फ़ैसला करे। सुनवाई असाधारण मामले के लिए है, और कही गई प्राथमिकता है कि वह ऑनलाइन हो। बयान की Mint की रिपोर्ट 26 सितंबर को रात 8:17 बजे IST की है। द न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट उसी दिन दोपहर 12:41 बजे IST की है। उन नोटिसों के लिए यह आयोग का बताया गया नियम है। यह गिनती नहीं है कि कितने लोगों को अब भी बुलाया जाएगा।

दूसरा बदलाव फॉर्म 6 के बारे में है, नए मतदाता का फॉर्म, और वह फॉर्म को दोबारा लिखने से छोटा है। 30 सितंबर तक अतिरिक्त एसआईआर घोषणा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ईसीआईनेट पोर्टल के ऑनलाइन फॉर्म 6 से हटा दी गई थी जहाँ पुनरीक्षण पूरा है। जहाँ एसआईआर अभी चल रहा है, घोषणा बनी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इकनॉमिक टाइम्स और एनडीटीवी यह हटाना लिखते हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर 30 सितंबर को सुबह 6:11 बजे IST की है। इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर उसी सुबह 7:31 बजे IST की है। इन रिपोर्टों में आयोग का पक्ष है कि वैधानिक फॉर्म 6 में संशोधन नहीं हुआ। ऑनलाइन फॉर्म से एक पंक्ति हटना, जहाँ पुनरीक्षण खत्म हो चुका है, वही है जो रिपोर्टें बताती हैं। वैधानिक फॉर्म का संशोधन वह है जो आयोग कहता है कि नहीं हुआ।

30 सितंबर को आयोग ने दो अंतिम-सूची तारीखें भी सरकाईं। आंध्र प्रदेश की अंतिम सूची 16 अक्टूबर को तय है। पहले की तारीख 9 अक्टूबर थी। मेघालय की अंतिम सूची 26 अक्टूबर को तय है। पहले की तारीख 21 अक्टूबर थी। ईटीवी भारत, पीटीआई के साथ, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स और न्यूज़ ऑन एयर यह विस्तार लिखते हैं। न्यूज़ ऑन एयर 30 सितंबर को रात 9:23 बजे IST का है। ईटीवी भारत की समय-सीमा वाली ख़बर उस शाम 8:25 बजे IST की है। ईटीवी भारत की बाद की रिपोर्ट, आयोग द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा पर, 1 अक्टूबर को सुबह 10:06 बजे IST की है। ये घोषित तारीखें हैं। सूचियाँ उन दिनों आती हैं या नहीं, यह अभी प्रकाशित तथ्य नहीं है।

इस सबसे अलग एक राजनीतिक दावा है। 1 अक्टूबर को राहुल गांधी ने एक्स पर कहा कि ऑनलाइन फॉर्म 6 "अवैध रूप से बदला गया," और पूछा कि आयोग में किसने टीसीएस को यह बदलाव करने का आदेश दिया। द ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ़ इंडिया और एनडीटीवी पोस्ट लिखते हैं। टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ख़बर 1 अक्टूबर को सुबह 9:54 बजे IST की है। दावा कथित है। यह सत्यापित निष्कर्ष नहीं है कि बदलाव अवैध था, और यह आदेश किसने दिया, इसका निष्कर्ष नहीं है। आयोग का बताया पक्ष वही है कि वैधानिक फॉर्म 6 संशोधित नहीं हुआ। पोर्टल पर किसी बदलाव का आदेश या मंज़ूरी किसने दी, यह जाँची गई रिपोर्टों में स्थापित नहीं है।

आगे क्या

जो अभी पता नहीं, वह यह है कि कितने मतदाताओं को अब भी सुनवाई का सामना है, ईसीआईनेट समीक्षा क्या पाती है, फॉर्म 6 पर आयोग और कुछ कहता है या नहीं, और आंध्र प्रदेश तथा मेघालय की सूचियाँ 16 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को प्रकाशित होती हैं या नहीं। घर-मुलाक़ात का नियम, जहाँ एसआईआर पूरा है वहाँ अतिरिक्त ऑनलाइन घोषणा का हटना, और वे दो तारीखें आयोग के घोषित कदम हैं। अवैध-बदलाव वाली पंक्ति राहुल गांधी का कथित आरोप रहती है।

मुख्य बातें

  1. 26 सितंबर को चुनाव आयोग ने कहा कि अनमैप्ड प्रविष्टियों या तार्किक विसंगतियों पर एसआईआर नोटिस पाने वाले मतदाताओं को आम तौर पर सुनवाई में आने की ज़रूरत नहीं। बूथ स्तरीय अधिकारी घर जाएँगे, दस्तावेज़ लेंगे और उन्हें ईसीआईनेट पर अपलोड करेंगे, ताकि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी फ़ैसला करे।
  2. सुनवाई केवल असाधारण मामलों में है, और अधिमानतः ऑनलाइन। यह आयोग का बयान है, जैसा Mint, द न्यूज़ मिनट और पीटीआई ने छापा।
  3. 30 सितंबर तक अतिरिक्त एसआईआर घोषणा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ईसीआईनेट पोर्टल के ऑनलाइन फॉर्म 6 से हटा दी गई जहाँ एसआईआर पूरा है। जहाँ एसआईआर चल रहा है, वहाँ वह बनी हुई है। आयोग कहता है कि वैधानिक फॉर्म 6 में संशोधन नहीं हुआ।
  4. 30 सितंबर को आंध्र प्रदेश की अंतिम सूची 9 अक्टूबर के बजाय 16 अक्टूबर, और मेघालय की 21 अक्टूबर के बजाय 26 अक्टूबर तय हुई।
  5. 1 अक्टूबर को राहुल गांधी ने एक्स पर कहा कि ऑनलाइन फॉर्म 6 अवैध रूप से बदला गया, और पूछा कि आयोग में किसने टीसीएस को बदलाव का आदेश दिया। यह उनका दावा है। यह सत्यापित निष्कर्ष नहीं है। किसी बदलाव का आदेश या मंज़ूरी किसने दी, यह स्थापित नहीं है।

दोनों तरफ़ क्या कहा

आयोग ने क्या कहा है

26 सितंबर को बताए नोटिसों के लिए सुनवाई सामान्य कदम नहीं है। दस्तावेज़ घर की मुलाक़ात से ईसीआईनेट पर जाते हैं, और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी फ़ैसला करता है। अतिरिक्त ऑनलाइन घोषणा केवल वहीं हटी है जहाँ एसआईआर पूरा है। वैधानिक फॉर्म 6, आयोग के अनुसार, संशोधित नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश और मेघालय की अंतिम-सूची तारीखें 30 सितंबर को बढ़ाई गईं।

जो दावा है

राहुल गांधी की 1 अक्टूबर की पोस्ट, जैसा द ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ़ इंडिया और एनडीटीवी लिखते हैं, कहती है कि ऑनलाइन फॉर्म 6 अवैध रूप से बदला गया और पूछती है कि टीसीएस को ऐसा करने का आदेश किसने दिया। इन रिपोर्टों में आयोग का उत्तर है कि वैधानिक फॉर्म संशोधित नहीं हुआ। दावा कथित है। यह स्थापित नहीं है कि बदलाव का आदेश या मंज़ूरी किसने दी।

पुष्टि नहीं हुई

  • कितने मतदाताओं को अब भी सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा, और ईसीआईनेट समीक्षा क्या पाती है।
  • ऑनलाइन फॉर्म में किसी बदलाव का आदेश या मंज़ूरी किसने दी। आयोग कहता है कि वैधानिक फॉर्म 6 संशोधित नहीं हुआ। उससे पोर्टल का निर्देश देने वाला व्यक्ति नहीं पहचाना जाता।
  • यह कि अंतिम सूचियाँ वास्तव में 16 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को प्रकाशित होंगी। ये वे तारीखें हैं जो आयोग ने 30 सितंबर को तय कीं।

स्रोत

  1. Mint https://www.livemint.com/news/india/sir-blos-to-visit-homes-of-those-issued-notices-personal-hearings-only-in-exceptional-cases-read-full-eci-statement-11790428658531.html · 26 सितंबर 2026, रात 8:17 IST
  2. The News Minute https://www.thenewsminute.com/news/sir-voters-need-not-attend-hearings-in-most-cases-says-poll-panel · 26 सितंबर 2026, दोपहर 12:41 IST
  3. ETV Bharat (PTI) https://www.etvbharat.com/en/bharat/ec-reviews-action-taken-on-decisions-announced-last-week-enn26100100008 · 1 अक्टूबर 2026, सुबह 10:06 IST
  4. ETV Bharat https://www.etvbharat.com/en/bharat/election-commission-extends-sir-deadline-for-andhra-pradesh-meghalaya-enn26093007521 · 30 सितंबर 2026, रात 8:25 IST
  5. The Hindu https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/sir-in-andhra-pradesh-extended-for-third-time-final-electoral-roll-on-october-16/article71531273.ece · 30 सितंबर 2026, सुबह 5:30 IST
  6. Hindustan Times https://www.hindustantimes.com/india-news/eci-extends-sir-schedule-in-andhra-pradesh-meghalaya-new-dates-announced-101790790529943.html · 30 सितंबर 2026, सुबह 5:30 IST
  7. News On AIR https://newsonair.gov.in/eci-extends-sir-schedule-for-electoral-rolls-in-andhra-pradesh-meghalaya/ · 30 सितंबर 2026, रात 9:23 IST
  8. New Indian Express https://www.newindianexpress.com/india/2026/Sep/30/ec-drops-sir-declaration-from-form-6-in-states-where-exercise-is-over · 30 सितंबर 2026, सुबह 6:11 IST
  9. The Indian Express https://indianexpress.com/article/india/election-commission-removes-sir-declaration-form-6-ecinet-portal-investigation-gyanesh-kumar-10899952/ · 30 सितंबर 2026, सुबह 7:31 IST
  10. The Economic Times https://economictimes.indiatimes.com/news/india/election-commission-rolls-back-sir-add-on-in-form-6-for-new-voters-in-states-where-revision-is-complete/articleshow/134582849.cms · 30 सितंबर 2026, सुबह 5:30 IST
  11. NDTV https://www.ndtv.com/india-news/form-6-row-election-commission-drops-added-declaration-from-new-voter-form-for-non-sir-states-12118635 · 30 सितंबर 2026, सुबह 5:30 IST
  12. The Tribune https://www.tribuneindia.com/news/india/rahul-gandhi-asks-who-at-election-commission-ordered-tcs-to-make-illegal-change-in-form-6/ · 1 अक्टूबर 2026, सुबह 5:30 IST
  13. The Times of India https://timesofindia.indiatimes.com/india/were-they-pressured-rahul-gandhi-questions-who-ordered-form-6-changes/articleshow/134607949.cms · 1 अक्टूबर 2026, सुबह 9:54 IST