अपडेट, 17 अक्टूबर 2026। अभिनेता इमरान खान लीव-इंडिया नोटिस के ख़िलाफ़ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँचे हैं। यह अपडेट शाम 6:52 बजे IST दोबारा पढ़ा गया और शाम 7:45 बजे IST पोस्ट हुआ। वे अमेरिकी नागरिक हैं और ओसीआई कार्डधारक हैं। इस अपडेट के बाद के पैरा 16 अक्टूबर का नोट हैं, जैसा पोस्ट हुआ था वैसा रखा गया है। उस सुबह दाखिल होना अभी प्रक्रिया में लिखा गया था। 17 अक्टूबर की नीचे दी रिपोर्टें कहती हैं कि रिट उसी दिन दाखिल हुई।

याचिका इमरान खान पाल बनाम भारत संघ है। यह शनिवार 17 अक्टूबर को दाखिल हुई। यह अदालत से मुंबई एफआरआरओ के 14 अक्टूबर के नोटिस को रद्द करने और उस पर स्टे माँगती है। बार एंड बेंच, दोपहर 12:55 बजे IST, इंडियन एक्सप्रेस, शाम 6:49 बजे IST अपडेट, इंडिया टुडे शाम 6:48 बजे IST, और न्यूज़18 हिन्दी शाम 6:25 बजे IST, सभी वह दाखिल होना रिपोर्ट करते हैं। नोटिस, जैसा वे रिपोर्टें बताती हैं, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 7(2)(c) के साथ धारा 29 के तहत है। यह 28 अक्टूबर तक जाने को कहता है और अभियोजन की चेतावनी देता है। इंडिया टुडे कहता है कि तुरंत स्टे माँगा गया है।

उसी दिन, 17 अक्टूबर को, एफआरआरओ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 7D के तहत कारण बताओ नोटिस दिया, पूछा कि उनका ओसीआई पंजीकरण क्यों रद्द न किया जाए। बार एंड बेंच और न्यूज़18 हिन्दी वह कारण बताओ रिपोर्ट करते हैं। जवाब माँगा गया है। यह केवल कारण बताओ है। ओसीआई पंजीकरण रद्द नहीं हुआ है।

याचिका के अपने दावे, जिन्हें यह नोट अपनाता नहीं, ये हैं। पहले कोई सुनवाई नहीं दी गई। धारा 7D के सुरक्षा उपाय छोड़े गए। नोटिस नहीं बताता कि कौन सा प्रावधान टूटा। नोटिस, याचिका के शब्दों में, "wholly disproportionate" है। (पूरी तरह अनुपातहीन।) ये याचिकाकर्ता के दावे हैं। अदालत में एफआरआरओ का जवाब अभी आना बाकी है।

नई रिपोर्टें जो पृष्ठभूमि इस्तेमाल करती हैं वह 10 अक्टूबर का विरोध है, अगस्त क्रांति मैदान के पास, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़, एक संक्षिप्त हिरासत, और भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत। नीचे का 16 अक्टूबर का नोट उस रास्ते का लंबा ब्योरा रखता है, जिसमें गामदेवी पुलिस का शिकायत आगे भेजना भी है। कैप्शन कहता है कि उन्हें हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया।

आगे क्या होता है, वह आदेश नहीं है। याचिका सोमवार 19 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना के सामने मेंशन हो सकती है। बार एंड बेंच कहता है कि मेंशन संभावित है। इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने मेंशन कहते हैं। शाम 6:52 बजे IST की दोबारा पढ़त तक, और शाम 7:45 बजे IST की पोस्ट तक, कोई अदालती आदेश नहीं है और कोई स्टे नहीं है।

2013 में मुंबई में इमरान खान, 17 अक्टूबर के अपडेट के लिए काटी गई फ़ाइल तस्वीर। TeachAIDS, विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 2.0। यह अदालती दाखिले की तस्वीर नहीं है।

इस अपडेट की तस्वीर 9 दिसंबर 2013 को मुंबई में इमरान खान की फ़ाइल तस्वीर है, TeachAIDS की, विकिमीडिया कॉमन्स, लाइसेंस CC BY-SA 2.0, विषय के आसपास काटी गई और लेबल FILE, 2013। नए कैरोसेल की स्लाइड 2 से 5 न्यूट्रल पॉलिटिक्स के ग्राफ़िक हैं। उनका श्रेय "NP graphic" है। इस लेख की मुख्य तस्वीर वही है।

नीचे का नोट 16 अक्टूबर का ब्योरा है।

यह नोट एनपी नाउ है। लीव-इंडिया नोटिस सत्यापित है। विदेशियों के विरोध न कर सकने वाली पुलिस स्थिति को दावा चिह्नित किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की चुनौती की स्थिति बदल रही है। नोट की दोबारा जाँच 16 अक्टूबर 2026 को सुबह 7:47 बजे IST हुई, और पोस्ट सुबह 7:56 बजे IST लगी।

मुंबई के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस (FRRO) ने अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस दिया है। उन्हें 28 अक्टूबर 2026 को या उससे पहले जाना है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और मिंट नोटिस और वह तारीख रिपोर्ट करते हैं। वे अमेरिकी नागरिक हैं और ओसीआई कार्डधारक हैं। रिपोर्टें उनका नाम इमरान खान पाल भी लिखती हैं।

ओसीआई कार्ड ओवरसीज़ सिटिजन ऑफ़ इंडिया कार्ड है। वह भारतीय नागरिकता नहीं है। कार्ड रखने वाला व्यक्ति विदेशी नागरिक रहता है। लीव-इंडिया नोटिस और ओसीआई कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया अलग हैं। ओसीआई कार्ड रद्द करना नागरिकता अधिनियम की धारा 7D के तहत आता है। यह नोट लीव-इंडिया नोटिस के बारे में है।

नोटिस 10 अक्टूबर 2026 के मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान पर हुए विरोध के बाद है। विरोध मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ था। इमरान खान उसमें शामिल हुए। पुलिस ने उन्हें वहाँ संक्षिप्त समय के लिए हिरासत में लिया। रिपोर्टें उस संक्षिप्त हिरासत का ब्योरा देती हैं। वे गिरफ़्तारी का ब्योरा नहीं देतीं।

नोटिस तक का रास्ता, जैसा इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की शिकायत से शुरू होता है। गामदेवी पुलिस ने वह शिकायत एफआरआरओ को भेजी। मुंबई के एफआरआरओ ने फिर नोटिस दिया।

नोटिस पर उद्धृत क़ानून इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 है। उद्धृत धाराएँ धारा 7 और धारा 29 हैं। इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, और हिंदुस्तान टाइम्स, जो नोटिस का पाठ रिपोर्ट करता है, ये उद्धरण रखते हैं। यह नोट धाराओं का अर्थ उन रिपोर्टों के इस्तेमाल से आगे नहीं बढ़ाता: ये वे प्रावधान हैं जिन पर नोटिस टिका है।

पुलिस की स्थिति यह है कि विदेशी विरोध में हिस्सा नहीं ले सकते। यह स्थिति विवादित है, और यह नोट इसे कथित दावा मानता है। इंडियन एक्सप्रेस और मिंट लिखते हैं कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025, विरोध को साफ़-साफ़ सूची में नहीं रखता। उन रिपोर्टों पर अधिनियम ख़ुद विरोध को रोके गए काम के रूप में नाम नहीं देता। पुलिस की पढ़त और उन अख़बारों का बताया पाठ एक बात नहीं हैं। यह नोट पुलिस की स्थिति को निष्कर्ष नहीं मानता।

अदालत में आगे क्या होता है, यह अलग सवाल है, और वह खुला है। वकील बॉम्बे हाई कोर्ट में नोटिस को चुनौती देने की तरफ़ बढ़ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस, 16 अक्टूबर को सुबह 2:53 बजे IST की रिपोर्ट में, दाखिल करने की प्रक्रिया लिखता है। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि मुहिम 16 अक्टूबर को होनी है। द हिंदू भी लिखता है कि वे नोटिस के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट जाने वाले हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस अकेला अख़बार है जिसने लिखा कि वे कोर्ट पहुँच चुके हैं या याचिका ले जा चुके हैं। क्योंकि वह सख़्त पंक्ति एक रिपोर्ट में है, यह नोट पोस्ट वाली नरम भाषा रखता है: वे नोटिस को चुनौती देने की तरफ़ बढ़ रहे हैं। दाखिल होना अभी प्रक्रिया में है। कोई नतीजा पता नहीं। बाद की कोई रिपोर्ट कि याचिका दर्ज हो गई, या अदालत का आदेश, अगला सत्यापित क़दम होगा। तब तक चुनौती की स्थिति बदलती रहती है।

कवर न्यूट्रल पॉलिटिक्स का बनाया ग्राफ़िक है। श्रेय "NP graphic" है।

जो सत्यापित है वह नोटिस है, 28 अक्टूबर 2026 की प्रस्थान तारीख, किसने दिया, 10 अक्टूबर का विरोध और संक्षिप्त हिरासत, शिकायत और गामदेवी पुलिस का अग्रेषण, और उद्धृत अधिनियम व धाराएँ। जो दावा है वह पुलिस की यह स्थिति है कि विदेशी विरोध नहीं कर सकते। जो बदल रहा है वह हाई कोर्ट की चुनौती है, और यह कि याचिका अदालत की फ़ाइल पर है या नहीं।

मुख्य बातें

  1. एनपी नाउ। मुहर: लीव-इंडिया नोटिस पर सत्यापित, और 17 अक्टूबर के अपडेट में रिट तथा ओसीआई कारण बताओ पर। 16 अक्टूबर की सुबह 7:47 बजे IST की जाँच में अदालती क़दम अभी प्रक्रिया में था। पहली पोस्ट 16 अक्टूबर को सुबह 7:56 बजे IST। अपडेट 17 अक्टूबर को शाम 7:45 बजे IST।
  2. मुंबई के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस ने अभिनेता इमरान खान को नोटिस दिया, जो अमेरिकी नागरिक और ओसीआई कार्डधारक हैं। नाम इमरान खान पाल भी लिखा गया है। प्रस्थान 28 अक्टूबर 2026 को या उससे पहले। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और मिंट।
  3. नोटिस 10 अक्टूबर के उस विरोध के बाद है जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ अगस्त क्रांति मैदान पर था। उन्हें संक्षिप्त हिरासत में लिया गया। रिपोर्टें हिरासत लिखती हैं, गिरफ़्तारी नहीं।
  4. पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की शिकायत। गामदेवी पुलिस ने उसे एफआरआरओ को भेजा। इंडियन एक्सप्रेस।
  5. उद्धृत क़ानून: इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025, धारा 7 और 29। इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, और हिंदुस्तान टाइम्स जैसा नोटिस का पाठ रखता है।
  6. दावा: पुलिस की स्थिति कि विदेशी विरोध नहीं कर सकते। इंडियन एक्सप्रेस और मिंट लिखते हैं कि अधिनियम विरोध को साफ़-साफ़ सूची में नहीं रखता। यह स्थिति विवादित है।
  7. अपडेट, 17 अक्टूबर 2026, पोस्ट शाम 7:45 बजे IST। रिट, इमरान खान पाल बनाम भारत संघ, उसी दिन दाखिल हुई। यह 14 अक्टूबर के एफआरआरओ नोटिस को रद्द और स्थगित कराना चाहती है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025, धारा 7(2)(c) के साथ धारा 29। उसी दिन एफआरआरओ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 7D के तहत कारण बताओ दिया कि ओसीआई पंजीकरण क्यों रद्द न किया जाए। पंजीकरण रद्द नहीं हुआ। कोई अदालती आदेश या स्टे नहीं। बार एंड बेंच, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे और न्यूज़18 हिन्दी, शाम 6:52 बजे IST दोबारा पढ़े गए।
  8. 16 अक्टूबर को अदालती क़दम अभी दाखिल करने की प्रक्रिया लिखा गया था। इंडियन एक्सप्रेस, सुबह 2:53 बजे IST, वही भाषा इस्तेमाल करता है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस अकेला था जिसने लिखा कि वे कोर्ट पहुँच चुके हैं। 17 अक्टूबर की रिपोर्टें बाद का पक्का ब्योरा हैं, नीचे के अपडेट में।

दोनों तरफ़ क्या कहा

जो सत्यापित है

लीव-इंडिया नोटिस और 28 अक्टूबर की तारीख, 10 अक्टूबर का विरोध और संक्षिप्त हिरासत, सोमैया की शिकायत, और 17 अक्टूबर तक रद्द करने व स्टे की माँग वाली रिट, तथा एक ओसीआई कारण बताओ जिसने पंजीकरण रद्द नहीं किया।

जो याचिकाकर्ता का दावा है

पहले सुनवाई नहीं, धारा 7D के सुरक्षा उपाय छोड़े गए, नोटिस में कोई प्रावधान नहीं बताया गया, और नोटिस जिसे वे पूरी तरह अनुपातहीन कहते हैं। अदालत में एफआरआरओ का जवाब अभी बाकी है। कोई आदेश नहीं और कोई स्टे नहीं।

पुष्टि नहीं हुई

  • बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई आदेश या स्टे। याचिका सोमवार 19 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना के सामने मेंशन हो सकती है। कुछ आदेश नहीं हुआ।
  • यह कि ओसीआई पंजीकरण रद्द हो गया। 17 अक्टूबर का कागज़ केवल कारण बताओ है।
  • यह कि अधिनियम विरोध को साफ़-साफ़ रोकता है। 16 अक्टूबर के नोट में इंडियन एक्सप्रेस और मिंट लिखते हैं कि वह विरोध को साफ़-साफ़ सूची में नहीं रखता।

स्रोत

  1. The Hindu — FRRO Mumbai's leave-India notice to actor Imran Khan, to depart on or before 28 October https://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/mumbai-police-ask-actor-imran-khan-to-leave-india-by-october-28/article71586902.ece
  2. The Indian Express — The notice, the Immigration and Foreigners Act, and the anti-CEC protest https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/imran-khan-asked-to-leave-india-immigration-and-foreigners-act-cec-gyanesh-kumar-protest-10922594/
  3. Mint — Provisions cited against the OCI cardholder, and the point that the Act does not expressly list protest https://www.livemint.com/news/india/why-has-imran-khan-been-asked-to-leave-india-by-october-28-legal-provisions-invoked-against-oci-cardholder-explained-11792044505481.html
  4. The Indian Express — Lawyers in the process of filing a challenge in the Bombay High Court https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/actor-imran-khan-heads-bombay-high-court-leave-india-anti-cec-protest-10922919/ · 16 अक्टूबर 2026, रात 2:53 IST
  5. Hindustan Times — A move to the Bombay High Court planned for 16 October https://www.hindustantimes.com/entertainment/exclusive-imran-khan-to-move-bombay-hc-challenge-illegal-leave-india-notice-101792062732328.html
  6. The New Indian Express — The only report that said he had moved or approached the High Court https://www.newindianexpress.com/states/maharashtra/2026/Oct/15/imran-khan-moves-bombay-hc-against-frro-notice-directing-him-to-leave-india-by-october-28
  7. The Hindu — The actor is to move the High Court against the leave-India notice https://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/actor-imran-khan-to-move-hc-against-notice-asking-him-to-leave-country-for-taking-part-in-protest/article71590939.ece
  8. Hindustan Times — The notice text, citing the Immigration and Foreigners Act https://www.hindustantimes.com/india-news/us-national-liable-for-prosecution-inside-leave-india-notice-to-bollywood-actor-imran-khan-101792061902768.html
  9. Bar & Bench — Imran Khan moves the Bombay High Court against the FRRO leave-India notice https://www.barandbench.com/news/imran-khan-moves-bombay-high-court-against-frros-leave-india-notice-flags-procedural-lapses · 17 अक्टूबर 2026, दोपहर 12:55 IST
  10. The Indian Express — Actor Imran Khan moves the Bombay High Court against the FRRO leave-India notice https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/actor-imran-khan-moves-bombay-high-court-against-frros-leave-india-notice-10926009/ · 17 अक्टूबर 2026, शाम 6:49 IST
  11. India Today — The actor challenges the notice to leave India by 28 October and seeks a stay https://www.indiatoday.in/india/story/anti-cec-protest-actor-challenges-notice-to-leave-india-by-oct-28-seeks-urgent-stay-cancellation-of-order-3019727-2026-10-17 · 17 अक्टूबर 2026, शाम 6:48 IST
  12. News18 Hindi — A show-cause on why the OCI registration should not be cancelled https://hindi.news18.com/news/entertainment/bollywood-imran-khan-lifelong-visa-could-be-cancelled-so-cause-notice-issued-asking-actor-why-should-your-oci-card-not-be-revoked-10916802.html · 17 अक्टूबर 2026, शाम 6:25 IST